37 पैकेट मुनक्का को अवैध रूप से रखने पर जप्त किया गया ।
अनावेदक के पास मुनक्का संबंधी दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर जप्ती कार्यवाही किया गया।
अनावेदक के विरूद्ध इस्तगासा की कार्यवाही कर न्यायालय पेश किया गया।
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मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि श्रीमान उप पुलिस महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उ.ब. कांकेर श्री आई.के. एलिसेला के निर्देशन में अति. पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिन्हा एवं अनु. अधिकारी पुलिस श्री मोहसीन खान के द्वारा रात्रि मे गस्त पेट्रोलिंग बढ़ाकर नषेडी गजेडियो,नषीली पदार्थ का सेवन कर उत्पात करने वाले असामाजिक तत्वो पर सतत निगरानी रखने एवं आवष्यक कार्यवाही करने के निर्देषन पर दिनांक 16.07.2025 को प्रार्थी रामकुमार तेता पिता सबीत राम तेता उम्र 39 वर्ष निवासी ठेलकाबोड थाना कांकेर जिला कांकेर निवासी ने थाना कांकेर मे उपस्थित आकर मुखबीर सुचना से प्राप्त जानकारी होना सुचित किया कि राकेश साहु पिता स्व. दशरूराम साहु उम्र-59 वर्ष निवासी महादेव वार्ड मस्जिद के पीछे कांकेर के द्वारा अवैध रूप से बिना लायंसेस के मुनक्का चोरी छुपे करता है और आसपास का माहौल को खराब कर रहा है कि सुचना पर गवाहों से पुछताछ किया गया गवाहों ने बताया कि अवैध रूप से मुनका बेचता है। अनावेदक राकेश साहु का मौके पर तलाशी लिया गया जिसके कब्जे से 37 पैकेट मुनका मिलने पर मुनका के संबंध में वैध दस्तावेज पेश करने नोटिस दिया गया। अनावेदक राकेश साहु के द्वारा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर 37 पैकेट मुनका जिसका वजन 7.400 किलोग्राम को धारा-106 बीएनएसएस के तहत् जप्ती की कार्यवाही गवाहों के समक्ष किया गया है। अनावेदक राकेश साहू पिता स्व. दशरूराम साहु उम्र-59 वर्ष निवासी महादेव वार्ड मस्जिद कंाकेर के मन में आवेदक के खिलाफ परिशांति कायम रखने हेतु अनावेदक को प्रतिबंधित करने हेतु धारा-126 (2), 135 (3) भा.ना.सु.सं.का इस्तगासा तैयार कर अनावेदक को अधिक से अधिक प्रतिभूति की राशि से प्रतिबंधित करने हेतु माननीय न्यायालय पेश की जावेगी।
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